Breaking






Feb 22, 2023

मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ याचिका खारिज, उल्टे याचिकाकर्ता पर एक लाख का जुर्माना

 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुधवार को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें योगी पर आपराधिक केस चलाने की मांग की गई थी। न्यायालय ने याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने कहा, " ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का व्यक्तिगत विरोध करने वाली ताकतें हैं। जो देश प्रदेश का विकास होते नहीं देखना चाहती हैं। राज्य सरकार को इसकी गहनता से निष्पक्ष जांच करानी चाहिए।"

No comments: