:बहराइच। जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रियानन्दा ने निर्देश दिया है कि जिले के ऐसे कीटनाशी विक्रेता जिनके द्वारा शैक्षिक योग्यता पूर्ण नहीं की गयी है, ऐसे कीटनाशी विक्रेता 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सर्टिफिकेट कोर्स ऑन इन्सेक्टीसाइड मैनेजमेन्ट का कोर्स तत्काल कर लें। अन्यथा की सिथति में 31 दिसम्बर 2022 के पश्चात उनका कीटनाशी लाइसेन्स स्पतः निरस्त हो जायेगा। जिसके लिए सम्बन्धित स्वयं उत्तरदायी होंगे।
प्रियानन्दा ने बताया कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ‘‘एक व्यक्ति, विक्रय स्टाक या विक्रय के लिये प्रदर्शन या कीटनाशी के विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिये आवदेन करता है, वह या उसके अधीन इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर्मचारी कृषि विज्ञान या जैव रसायन या जैव प्रौद्योगिकी या जीवन विज्ञान या रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणि विज्ञान में स्नातक डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या बागवानी में एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम के रुप में न्यूनतम अर्हता धारण करना अनिवार्य है।
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