Dec 27, 2022

निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा पिछड़ा वर्ग को हर हाल में देंगे आरक्षण, आवश्यकता पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जायेंगे।

यूपी नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। ऐसे में पिछड़ा के लिए आरक्षित सीट अब जनरल मानी जाएगी। वहीं, कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा, "प्रदेश में पहले पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देंगे, फिर चुनाव कराएंगे। अगर जरूरत पड़ी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।" सीएम ने आरक्षण पर आयोग का गठन करने की भी बात कही है।

इस फैसले के साथ ही उच्च न्यायालय 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया है। जज देवेंद्र कुमार उपाध्याय और सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने कहा कि सरकार को चुनाव जल्दी कराने चाहिए। अगर आरक्षण तय करना है, तो ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई आरक्षण तय नहीं होगा।

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