बहराइच। मु.अ.सं. 76/2021 अन्तर्गत धारा 457, 380, 411 भा.दं.सं., थाना-बौण्डी, जनपद-बहराइच के वाद में निरूद्ध सिद्वदोष बंदी जिमीदार पुत्र मटरू आयु लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम दिकौलिया, थाना बौण्डी, बहराइच की मृत्यु 19 दिसम्बर 2021 को सांयकाल 07ः35 बजे जिला चिकित्सालय बहराइच में उपचार के दौरान हो गयी थी। उक्त मृत्यु के सम्बन्ध में न्यायिक जॉच अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा की जा रही है। यह जानकारी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच कृष्ण कुमार ने दी है। श्री कुमार ने बताया कि उक्त मृत्यु की बाबत यदि किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत करना है तो वह 30 नवम्बर 2022 को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत कर सकते हैं।
Nov 19, 2022
30 नवम्बर को प्रस्तुत किये जा सकते हैं साक्ष्य सिद्धदोष बन्दी की मृत्यु की न्यायिक जॉच
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