Sep 2, 2022

ध्वस्त हुआ खैर वक्फ की जमीन पर हुआ अवैध निर्माण

, बस्ती जीजीआईसी के पास स्थित खैर ट्रस्ट की जमीन पर किए जा रहे अवैध निर्माण को जिला प्रशासन ने गुरुवार को जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया। निर्माण कार्य को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश ने अवैध घोषित कर दिया था। वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सै. शफीक अहमद अशर्फी ने डीएम/ अपर सर्वे वक्फ बस्ती को पत्र भेजकर वक्फ की जमीन पर हुए निर्माण कार्य को ध्वस्त कराने को कहा था।

एसडीएम सदर शैलेष दुबे राजस्व कर्मियों की टीम लेकर निर्माण स्थल पर पहुंचे, नगर पालिका की जेसीबी से वहां खड़ी की गई दीवार को ज़मीदोज़ करवा दिया। मौके पर कुछ लोग कारवाई रुकवाने पहुंचे थे, लेकिन एसडीएम ने एक नहीं सुनी। मौके पर पुलिस तैनात रही। वक्फ की जमीन पर निर्माण कराए जाने की शिकायत वक्फ बोर्ड तक पहुंचने के बाद यह कार्रवाई की गई है।   जीजीआईसी स्थित पेट्रोल पम्प के पीछे खैर ट्रस्ट की कॉलोनी बनी है, और इसी कॉलोनी के सामने जमीन का एक बड़ा भूभाग छूटा हुआ है। इसी परिसर में एक मस्जिद भी बनी हुई है। यह सम्पत्ति वक्फ संख्या-38 के रूप में वक्फ रिकार्ड में दर्ज है। आरोप है कि वर्तमान मुतवल्ली की ओर से उक्त भूमि पर बोर्ड की बिना अनुमति के निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इस बात की शिकायत वक्फ बोर्ड तक पहुंचने के बाद वहां से कड़ा पत्र जारी हुआ था।

सीईओ की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि उक्त निर्माण कार्य के लिए वक्फ बोर्ड से किसी प्रकार की अनुमति हासिल नहीं की गई है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है। अध्यक्ष के निर्देश पर सीईओ की ओर से डीएम को पत्र लिखा गया। पत्र में कहा गया है कि मौके पर हो रहे निर्माण कार्य को तत्काल रूकवाते हुए अब तक वहां हुए अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त किया जाए। जिससे वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा हो सके।

          रुधौली बस्ती से अजय पांडे की रिपोर्ट

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