उसके बाद वेबसाइट द्वारा नगर पालिका परिषद, पीडब्ल्यूडी, अर्बनसीलिंग, भूमि अध्याप्ति एवं नजूल आदि विभागों से अनापत्ति प्राप्त करने के लिए पत्र जारी किया जाएगा। मांगी गयी अनापत्ति एवं स्वामित्व के संबंध में शपथ पत्र वेबसाइट पर अपलोड करने के उपरान्त मानचित्र प्राधिकरण के पोर्टल पर आ जाएगा। प्राधिकरण द्वारा अधिकतम 15 दिन के अन्दर मानचित्र स्वीकृत कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को प्राधिकरण आने की आवश्यकता नहीं रहेंगी। स्वीकृत मानचित्र वेबसाइट से अपलोड किया जा सकेगा। बताया कि महायोजना में चिन्हित पुराने एवं निर्मित क्षेत्र में 100 वर्गमीटर तक भूखण्डों पर आवासीय निर्माण पुनर्निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए किसी प्रकार की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
रुधौली बस्ती से अजय पांडे की रिपोर्ट
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