शिक्षा विभाग ने मामले की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी नगर अरूण कुमार और खंड शिक्षा अधिकारी महेंद्रनाथ त्रिपाठी को नियुक्त किया है। दरअसल सर्विस मैनुअल कहता है कि आप सिर्फ एक शादी कर सकते हैं। राज्य सरकार की सेवा नियमावली में साफ तौर पर लिखा है कि सरकारी कर्मचारी दो शादी नहीं कर सकते हैं।आरोप है कि प्रिंसिपल राजेश कुमार ने पहली पत्नी के जीवीत रहते हुए दूसरी शादी की। यही नहीं, कागजों में एक पत्नी बताकर उन्होंने नौकरी भी ले ली।
जांच में पता चला है कि निलंबित प्रिंसिपल राजेश कुमार की एक पत्नी अनीता देवी और दूसरी शीला देवी हैं। ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में भी दोनों महिलाओं के नाम के साथ पति राजेश कुमार का नाम दर्ज है जिससे साफ होता है कि प्रिंसिपल ने दो-दो शादियां कर रखी है।
रुधौली बस्ती से अजय पांडे की रिपोर्ट
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