गोण्डा - थाना परसपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 347/2026, धारा 85/80(2) बीएनएस एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित 01 पुरुष अभियुक्त एवं 01 महिला अभियुक्ता को उनके घर ग्राम पाण्डेयपुरवा, सकतपुर सरैया से गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर दोनों अभियुक्तों को न्यायालय रवाना किया गया।
वादी सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व० राधेश्याम निवासी ग्राम जानकी पुरवा, मौजा सकरौरा, थाना कोतवाली करनैलगंज, जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर पर लिखित तहरीर दी गयी कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह दिनांक 12.05.2026 को सूरज पाण्डेय पुत्र शेष नारायण पाण्डेय निवासी ग्राम पाण्डेय पुरवा, मौजा सरैया, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा के साथ किया था। आरोप है कि दिनांक 26.07.2026 को दहेज की मांग को लेकर पति सूरज पाण्डेय, जेठ नीरज पाण्डेय, जेठानी रोशनी एवं सास द्वारा एक राय होकर उनकी पुत्री को प्रताड़ित किया गया तथा घर में मारकर फांसी पर लटका दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया था।
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