गोण्डा - जिले में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाने तथा संगठित अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के आर्थिक स्रोतों को ध्वस्त करने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मनकापुर पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही की गयी है। इसी क्रम में संगठित गिरोह बनाकर धोखाधड़ी कर बेईमानी से रंगदारी वसूलने के अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित करने वाले अभियुक्त 01. शिवम त्रिपाठी उर्फ शिवम पण्डित उर्फ मोनू पुत्र स्व0 वीरेन्द्र त्रिपाठी नि0 ग्राम सुनसुनिया बेलभरिया रामगुलाम थाना पैकोलिया जनपद बस्ती व 2. फ़ीरोज़ अहमद पुत्र मेवालाल निवासी मल्हीपुरवा थाना छपिया जनपद गोण्डा के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर अवैध अर्जित संपत्ति के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की गयी थी। पारित आदेश के अनुपालन में धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत राजस्व विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रभावी जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही संपन्न की गयी। इस दौरान अभियुक्त शिवम त्रिपाठी उर्फ शिवम पण्डित उर्फ मोनू के XUV कार UP51BD1223 कीमत 6,50,000/- रुपये व अभियुक्त फिरोज अहमद के HF डीलक्स मोटिसाइकिल UP43AQ0460 कीमत 20,000/- रुपए की कुर्क की गयी। गोण्डा पुलिस की इस कार्यवाही से यह स्पष्ट संदेश गया है कि संगठित अपराध कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा तथा उनके आर्थिक तंत्र को विधिक प्रावधानों के तहत ध्वस्त किया जाएगा। जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा गैंगस्टरों एवं समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध उनके आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध संपत्तियों के चिन्हीकरण, कुर्की एवं जब्तीकरण की कार्रवाई आगे भी निरंतर, कठोर एवं प्रभावी रूप से जारी रहेगी।
जब्त सम्पत्ति का विवरण-
1. XUV कार UP51BD1223 कीमत रुपये 6,50,000/-
2. HF डीलक्स मोटिसाइकिल UP43AQ0460 रुपए 20,000/-
अभियुक्त शिवम त्रिपाठी उर्फ शिवम पंडित उर्फ मोनू के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण-
1. मु0अ0सं0 04/2026 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर अधिनियम थाना छपिया जनपद गोण्डा।
अभियुक्त फिरोज अहमद के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण-
1. मु0अ0सं0 228/2025, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर अधिनियम थाना छपिया जनपद गोण्डा।
सीज/कुर्की करने वाली टीम का विवरण-
1. प्रभारी निरीक्षक श्री तेज प्रताप सिंह थाना मनकापुर मय टीम।
2. व0उ0नि0 परशुराम सिंह।
3. राजस्व टीम ।
No comments:
Post a Comment