Aug 22, 2026

ई-लॉटरी के माध्यम से 764 आवेदकों में से 72 किसानों का हुआ चयन



मुख्य विकास अधिकारी की अनुमति से सम्पन्न हुई पारदर्शी चयन प्रक्रिया

निर्धारित समय में यंत्र क्रय कर पोर्टल पर बिल अपलोड करना अनिवार्य


गोण्डा - वित्तीय वर्ष 2026-27 में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन (SMAM) योजना एवं प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट (PAM) योजना के अन्तर्गत अनुदान पर कृषि यंत्र क्रय करने हेतु ऑनलाइन बुकिंग करने वाले किसानों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया गया। विकास भवन सभागार, गोण्डा में मुख्य विकास अधिकारी श्री दयानन्द प्रसाद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष पूरी पारदर्शिता के साथ ई-लॉटरी की प्रक्रिया सम्पन्न हुई। इस अवसर पर जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के पदाधिकारी तथा आवेदन करने वाले कृषक उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का शुभारम्भ उप कृषि निदेशक, गोण्डा संतोष कुमार द्विवेदी द्वारा जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों एवं उपस्थित कृषकों के स्वागत के साथ किया गया। 

उन्होंने ई-लॉटरी की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी तथा चयन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने की जानकारी दी। मुख्य विकास अधिकारी की अनुमति के उपरान्त कृषि विभाग के पोर्टल के माध्यम से ई-लॉटरी की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। कृषि यंत्रीकरण से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विकासखण्डवार एवं विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के लिए पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया।
ई-लॉटरी में कुल 764 आवेदनकर्ता किसानों के सापेक्ष निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 72 किसानों के टोकन कन्फर्म कर उनका चयन किया गया। चयनित किसानों को उनके मोबाइल फोन पर पोर्टल के माध्यम से चयन एवं टोकन कन्फर्म होने की सूचना भेजी गई है।

उप कृषि निदेशक श्री संतोष कुमार द्विवेदी ने चयनित किसान भाइयों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर कृषि विभाग के पोर्टल पर सूचीबद्ध कम्पनियों एवं निर्माताओं से ही कृषि यंत्रों का क्रय करें। उन्होंने किसानों को विशेष रूप से निर्देशित किया कि केवल लेजर कटिंग सीरियल नम्बर वाले कृषि यंत्र ही क्रय किए जाएं तथा यंत्र खरीदने के बाद उसका बिल निर्धारित समय में विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाए।
उन्होंने बताया कि विक्रेता से क्रय किए गए कृषि यंत्र का विवरण upyantratracking.in पोर्टल पर भी अनिवार्य रूप से अपलोड कराया जाना आवश्यक है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नियमानुसार अनुदान देय होगा। यदि चयनित किसान निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कृषि यंत्र क्रय कर बिल पोर्टल पर अपलोड नहीं करता है, तो उसका चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा। विभाग ने चयनित कृषकों से समय सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करने की अपील की है।

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