Jun 6, 2026

प्रभावी पैरवी से आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 07 वर्ष के सश्रम कारावास व रूपये 20,000/- अर्थदण्ड की सजा

 
गोण्डा - दिनांक 13.06.2020 को थाना छपिया में आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना छपिया पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 18.08.2020 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।
 
 पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(ई0सी0एक्ट) फूलचन्द्र कुशवाहा द्वारा प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक अनीता साहू, कोर्ट मोहर्रिर हेड का0 चन्द्रिका प्रसाद व थाना छपिया के पैरोकार हेड का0 भोलानाथ की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 06.06.2026 को दोषी अभियुक्त विकास कुमार प्रजापति को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा साक्ष्यो के अभाव में अभियुक्त राजकुमार प्रजापति को दोषमुक्त किया गया। 

अभियुक्त का नाम पता
01. विकास कुमार प्रजापति पुत्र तिलक राम प्रजापति नि0 उकरहा थाना गौर जनपद बस्ती।


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