गोण्डा - कौशल कुमार सिंह पुत्र नि0 ग्राम रांगी थाना तरबगंज गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर को सूचना दी गई कि करीब 02 वर्ष पूर्व अपनी लड़की कोमल की शादी हरिकेश सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह नि0 बहुवन मदार माझा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के साथ की थी । शादी के कुछ समय बाद से ही लड़की के पति व ससुरालीजनों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे । दिनाकं 12.03.2024 को फोन पर सूचना मिली कि उनकी लड़की कहीं चली गई है, जब मौके पर जाकर पता किया तो ज्ञात हुआ कि को ससुरालजनों द्वारा दहेज की माँग को लेकर उसे मार दिया गया है । जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 88/2024, धारा 498ए, 304बी भादवि व ¾ डी0पी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था । विवेचना के दौरान दोषी पाये गये आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर विवेचक तत्कालीन क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज चन्द्रपाल शर्मा द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 24.05.2024 को न्यायालय प्रेषित किया गया ।
दोषसिद्धि का विवरण-
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में "ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार (तृतीय) महोदय द्वारा थाना परसपुर पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक प्रदीप कुमार शुक्ला, अभियोजक अमित पाठक, कोर्ट मोहर्रिर हे0कां0 शिवपाल सिंह व थाना परसपुर के पैरोकार कां0 शशिकांत की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक- 02.04.2026 को दोषी अभियुक्त – 1. हरिकेश सिंह पुत्र पवन कुमार सिंह, 2. रामकेवल पुत्र सिद्धमान, 3. पवन कुमार सिंह पुत्र रामकेवल व 4. रीता सिंह पत्नी पवन कुमार सिंह नि0गण ग्राम रामपाल पुरवा बहुवन मदार माझा थाना परसपुर जनपद गोण्डा को 10-10 वर्ष के कारावास व रु0 30,000-30,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
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