लखनऊ - हाईकोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस महानिदेशक ने आदेश जारी किया है,महिला पीड़िताओं का बयान लेने महिला पुलिसकर्मी जायेंगी। इतना ही नहीं बल्कि महिला पीड़िता का बयान उसके घर जाकर लेना होगा। महिला पीड़िता के इच्छित स्थान पर बयान लिए जायेंगे। बयान दर्ज करने की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य होगी।
Dec 1, 2025
हाईकोर्ट के आदेश के बाद डीजीपी ने दिया यह निर्देश
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