पारले कंपनी का किसानों को सख्त निर्देश: अस्वीकृत गन्ना प्रजातियों की बुवाई न करें, स्वीकृत बीज अभी सुरक्षित करें
(उत्तर प्रदेश) बहराइच/फखरपुर,: पारले कंपनी ने किसानों को दी चेतावनी- अस्वीकृत गन्ना प्रजातियों 05191, 0233, 9302 की बुवाई पर पूर्ण रोक, स्वीकृत किस्मों का बीज अभी से जुटाएं वरना आगामी सीजन में खरीद नहीं होगी बहराइच जिले में पारले चीनी मिल के उप मुख्य गन्ना प्रबंधक संजीव राठी ने सोमवार को मिल गेट पर गन्ना आपूर्ति करने आए किसानों को आगामी बसंतकालीन गन्ना बुवाई को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा कि अस्वीकृत प्रजातियों जैसे 05191, 0233 और 9302 की बुवाई कदापि न की जाए, क्योंकि अगले सीजन में कंपनी इनका सर्वेक्षण और खरीद बिल्कुल नहीं करेगी। राठी ने स्पष्ट किया कि कुछ किसान 08272 के नाम पर 05191 गन्ना लगा रहे हैं, जो पूरी तरह अस्वीकृत है, जबकि फूल आने वाली 9302 प्रजाति भी बुवाई के लिए अनुपयुक्त है।स्वीकृत प्रजातियों पर जोर, बीज अभी से सुरक्षित करें ।संजीव राठी ने बताया कि इस बार गन्ना बुवाई का क्षेत्रफल अधिक होने की संभावना है, इसलिए किसान स्वीकृत प्रजातियों जैसे 15023, 0118, 14201, 13235, 16202, 18231, 94184, 15466 और 98014 का बीज अभी से सुरक्षित कर लें। उन्होंने बुवाई के लिए बीज, खाद-उर्वरक, ट्राइकोडर्मा तथा ऑर्गेनिक पोटाश का प्रबंध पहले से ही कर लेने की सलाह दी, ताकि किसान किसी प्रकार की परेशानी से बच सकें। राठी ने किसानों से अपील की कि कंपनी केवल साफ-सुथरा, ताजा और जड़-अगोला-पत्ती रहित गन्ना ही मिल गेट व क्रय केंद्रों पर स्वीकार करेगी।खराब गन्ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी।उन्होंने चेतावनी दी कि खराब, सूखा, मिट्टी युक्त, बासी या मिक्स गन्ना वापस कर दिया जाएगा। जानबूझकर ऐसा गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को चिन्हित किया जा रहा है, जिनका गन्ना मूल्य भुगतान और सट्टा लॉक कराया जाएगा तथा जिला प्रशासन को पत्र भेजा जाएगा। पर्ची संदेश के अनुसार अगेती पर अगेती, सामान्य पर सामान्य तथा अस्वीकृत पर अस्वीकृत गन्ना ही आपूर्ति करें। इस निर्देश का पालन न करने वाले किसानों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय किसान उपस्थित रहे। पारले कंपनी के अन्य अधिकारी भूपेंद्र, आदर्श, दीपक, शक्ति, रुचिन और अमर भी मौजूद थे।
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