बहराइच राम गोपाल मिश्रा हत्या का फैसला: मुख्य आरोपी सरफराज को फांसी, 8 को आजीवन कैद
उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड में मुख्य आरोपी सरफराज को अदालत ने फांसी की सजा दी है।यह घटना 13 अक्टूबर 2024 को महराजगंज बाजार में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई थी, जब विवाद के कारण दो पक्षों के बीच हिंसा भड़की। जुलूस में डीजे बंद करने को कहा गया था, जिसके बाद पत्थरबाजी, आगजनी और फायरिंग हुई। इसी दौरान राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर और पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। कोर्ट ने 13 अभियुक्तों में से 10 को दोषी पाया, जिनमें से मुख्य आरोपी सरफराज को मृत्युदंड और उनके पिता अब्दुल हमीद सहित आठ अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। एक अन्य आरोपी को आठ साल की सजा मिली, जबकि तीन आरोपी बरी कर दिए गए।फैसला 13 महीने 26 दिन की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया। फैसले से पहले दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया था।हत्या के बाद क्षेत्र में लगातार अशांति और प्रदर्शन हुए, पुलिस ने कई बार लाठीचार्ज और गिरफ्तारियां कीं। लखनऊ से भी एसटीएफ प्रमुख और लॉ एंड ऑर्डर के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची।राम गोपाल मिश्रा की हत्या के पीछे केकारण और हिंसा फैलाने वाले आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओके तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़ित परिवार ने न्यायपालिका का आभार जताया है और मामले को सामाजिक चेतावनी बताया है। मृतक की मां और पत्नी ने मृत्युदंड की सख्त मांग की थी।राम गोपाल की शादी हत्या से लगभग 85 दिन पहले हुई थी और वे 25 वर्ष से कम उम्र के थे। उनके पिता कैलाश चंद्र मिश्रा ने बेटे की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है और बहू के भविष्य को लेकर चिंता जताई है।


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