Oct 30, 2025

निर्माण श्रमिकों के नवीनीकरण की अंतिम तिथि बढ़ी — अब 15 नवम्बर तक कर सकेंगे नवीनीकरण



42 लाख से अधिक श्रमिकों का नवीनीकरण लंबित, बोर्ड ने बढ़ाई अंतिम तिथि

श्रमिकों को जागरूक करने के निर्देश — पंचायतों व प्रचार वाहनों से होगा प्रचार-प्रसार

15 नवम्बर तक नवीनीकरण नहीं कराने वाले श्रमिक होंगे निष्क्रिय सूची में शामिल


गोण्डा  -  निर्माण श्रमिकों के हित में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के नवीनीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब श्रमिक 15 नवम्बर 2025 तक अपना पंजीकरण नवीनीकृत करा सकेंगे।  प्रदेश में पंजीकृत लगभग 42 लाख से अधिक निर्माण श्रमिक ऐसे हैं, जिन्होंने पिछले 4 वर्ष या उससे अधिक अवधि से अपना नवीनीकरण नहीं कराया है। पहले यह अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2025 निर्धारित थी, परंतु श्रमिकों की संख्या अधिक होने और तकनीकी कारणों से कई श्रमिकों के नवीनीकरण न हो पाने के चलते अब यह अवधि एक माह बढ़ा दी गई है।

 अभी भी बड़ी संख्या में श्रमिक ऐसे हैं जो प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाए हैं। इस कारण, श्रमिक हित को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने नवीनीकरण की अंतिम तिथि को 15 नवम्बर 2025 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है।
बोर्ड ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे विभिन्न माध्यमों — जैसे प्रचार वाहनों, पंचायत स्तर पर बैठकों, श्रम विभाग के कार्यालयों एवं जनसंपर्क तंत्र के जरिए — श्रमिकों को नवीनीकरण के प्रति जागरूक करें।
साथ ही स्पष्ट किया गया है कि जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक 15 नवम्बर 2025 तक अपना नवीनीकरण नहीं कराएंगे, उनके पंजीकरण को निष्क्रिय सूची में सम्मिलित कर दिया जाएगा। अतः सभी श्रमिकों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने पंजीकरण का नवीनीकरण अवश्य कराएं, जिससे वे सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं लाभों का निरंतर लाभ प्राप्त कर सकें।

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