गोण्डा–जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा ने समस्त कार्याल्याध्यक्ष को निर्देश दिये कि कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 584/सी0ई0ओ0-2-9/2-2004 दिनांक 04 अप्रैल, 2024 के साथ संलग्न उत्तर प्रदेश, शासन की विज्ञप्ति संख्या 1/533175/2024 दिनांक 02 अप्रैल, 2024 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निगोशिएबुल इन्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 (1881 की एक्ट सं0-26) की धारा-25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-Pub-1 दिनांक 08 जून 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया मतदान की तिथि 20 मई, 2024 (सोमवार) को जनपद-गोण्डा में अवस्थित 57-कैसरगंज एवं 59-गोण्डा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित जनपद में निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। जिले के कोषागार तथा उप कोषागार भी इस इंगित तिथि को बन्द रहेंगे।
May 17, 2024
20 मई को रहेगा सार्वजनिक अवकाश
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