प्रयागराज से विधायक एवं कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को बुधवार को एससी-एसटी अधिनियम के तहत एक साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि नंदी के द्वारा जुर्माने की राशि नहीं दी जाती है। तो 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में मुट्ठीगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। यह निर्णय जिला न्यायालय की विशेष कोर्ट ने सुनाया है। कैबिनेट मंत्री को दो धाराओं में दोषी करार दिया गया है।
Jan 25, 2023
योगी सरकार के कद्दावर मंत्री को न्यायालय ने एससी एसटी एक्ट में सुनाई सजा, जानिए पूरा मामला।
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