करनैलगंज/गोण्डा - विगत दिनों सोशल मीडिया पर वायरल आडियो के मामले में निलंबित हुई ग्राम बिकास अधिकारी को हलधरमऊ ब्लाक से संबद्ध कर उनके खिलाफ विभागीय जांच का आदेश जारी हुआ है। जिला बिकास अधिकारी गोंडा द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि सेक्रेटरी नंदनी मौर्या द्वारा ग्राम फत्तेपुर में प्रधान प्रतिनिधि से एन०एम०सेन्टर, मानदेय, प्राथमिक विद्यालय फत्तेपुर मु0 81,000.00 एवं मु0 1,67,000.00 आदि के सम्बन्ध कमीशन की मांग की गयी है, जो कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है और ऐसे कृत्य से प्रशासन की छवि धूमिल हुई है। ऐसे में आरोपी नंदनी मौर्या के इस कृत्य को उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के प्रविधानों के प्रतिकूल मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलम्बन अवधि में नन्दिनी मौर्या को वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता अर्द्ध औसत वेतन पर / अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश के बराबर देय होगा एवं उक्त धनराशि पर देय महगाई भत्ता भी मिलता रहेगा। इतना ही नहीं निलंबन के साथ ही नन्दिनी मौर्या को विकास खण्ड हलधरमऊ से सम्बद्ध कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच हेतु खण्ड विकास अधिकारी, बेलसर को जांच अधिकारी नामित कर दिया गया है।
Nov 18, 2022
करनैलगंज: रिश्वतखोरी में निलंबित नंदनी मौर्या हलधरमऊ से संबद्ध,ये सुविधाएं रहेंगी जारी
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