बीएसए डॉ. इन्द्रजीत प्रजापति ने इस सम्बन्ध में मान्यता प्राप्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रबन्धकों, प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किए है। स्कूल प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे अपने वाहन का आरटीओ कार्यालय से फिटनेस करा ले, बिना फिटनेस की गाड़ियां पकड़े जाने वाले स्कूल प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। कहा है कि जिन वाहनों की 15 साल की अवधि पूरी हो चुकी है, ऐसे वाहनों का पंजीयन निरस्त कराएं, मानक पूरा कर ही वाहनों का संचालन कराया जाय। निर्देशित किया है कि स्कूल वाहन चलाने वाले चालकों का आन लाइन शुल्क जमा कर डीआईजी कार्यालय से सत्यापन कराया जाए ताकि स्कूली वाहन चलाने वालों के बारे में पूरी जानकारी स्कूल प्रबन्धन के पास रहे।
एआरटीओ प्रर्वतन रविकांश शुक्ला ने बताया कि स्कूल वाहन श्रेणी में 917 वाहन पंजीकृत हैं। इसमें से 658 वाहन फिट हैं। जबकि 259 स्कूल वाहनों का फिटनेस नही है। जिन 259 स्कूलों वाहनों का फिटनेस नहीं है, उन्हें नोटिस भेजा कर फिटनेस कराने के लिए कहा गया है। इसके बाद भी बसों का फिटनेस न कराने वाले स्कूल संचालकों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
रुधौली बस्ती से अजय पांडे की रिपोर्ट
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