गोण्डा - जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी / शैक्षणिक परीक्षाओं को दौरान परीक्षा से संबंधित समस्त स्टॉफ / अधिकारी एवं सुरक्षा बल के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अथवा समूह परीक्षा केन्द्रों के 200 मी. की परिधि में प्रवेश नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 200 मी. की परिधि में ध्वनि विस्तारण यन्त्रों सेल्यूलर फोन ब्लूटूथ, कलकुलेटर, पेजर मोबाइल फोन एवं आई.टी. गैजेट्स सहित इसी प्रकार की अन्य इलेक्ट्रनिक डिवाइस का प्रयोग वर्जित रहेगा। समस्त कक्ष निरीक्षक / स्टॉफ अथवा परीक्षार्थी उक्त उपकरणों को लेकर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं करेंगे। उक्त परिधि में परीक्षा प्रारम्भ होने से समाप्त होने की अवधि तक सम्पूर्ण फोटो स्टेट मशीनें / पी.सी.ओ. संचालित नहीं होगी। कोई भी परीक्षार्थी बिना परीक्षा सम्पन्न हुए परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जायेगा और नही उत्तर पुस्तिका बाहर ले जायेगा।
उक्त आदेश जनपद गोण्डा के सम्पूर्ण क्षेत्र में एवं जनपद गोण्डा में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर दिनांक 30.11.2022 तक सम्पूर्ण जनपद में प्रभावी होगा। विशेष परिस्थितियों में उक्त अवधि में इन आदेशों को संशोधित परिवर्तित अथवा समाप्त किया जा सकता है। इन आदेशों का अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार जिले के सभी मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों थानों के
नोटिस बोर्डों पर चस्पा करके स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम के गाड़ियों के स्पीकर से प्रचार कराकर लोगो को जागरूक कराने का निर्देश दिया गया है।
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