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Sep 12, 2022

ज्ञानवापी का मामला,खारिज हुई मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज,अदालत ने सुनाया फैसला


लखनऊ - ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी के नित्य दर्शन-पूजन  मामले में जिला जज अदालत ने अपना फैसला सुनाया । अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि मामला सुनने योग्य है,काशी विश्वनाथ धाम क्षेत्र-ज्ञानवापी प्रांगण छावनी में तब्दील है। सभी पक्ष संयम और विवेक से कार्य करें। ज्ञानवापी मामले में महिला वादियों के पैरौकार व विश्व वैदिक संघ से प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने कहा कि संपूर्ण सनातन समाज को प्रथम जीत की बहुत बधाई। सभी पक्ष संयम और विवेक से कार्य करें। अति उत्साह में देश की शांति व्यवस्था ना बिगड़े इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें।  कोर्ट का फैसला 26 पेज में आया है।जिला जज ने मुस्लिम पक्ष के आवेदन रूल 7 नियम 11 के आवेदन खारिज किया। मुख्य रूप से उठाये गए तीन बिंदुओं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड से इस वाद को बाधित नहीं माना और श्रृंगार गौरी वाद सुनवाई योग्य माना है। जिला जज ने 26 पेज के आदेश का निष्कर्ष करीब  10 मिनट में पढ़ा। इस दौरान कोर्ट में सभी पक्षकार मौजूद रहे। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी मामले की जवाबदेही दाखिल करने तथा ऑर्डर 1 रूल 10 में पक्षकार बनने के आवेदन पर सुनवाई करेगी। हिंदू पक्ष में खुशी की लहर दिखी और हर-हर महादेव के नारे लगे।ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और विग्रहों के संरक्षण को लेकर फैसला दिया है, जिससे हिंदू पक्ष में खुशी की लहर फैल गई है। कोर्ट को आज यही फैसला करना था कि यह याचिका सुनने योग्य है या फिर नहीं। वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई है। जज ने जैसे ही आदेश दिया, हर-हर महादेव के नारे लगने लगे। कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक में फैसला सुनाया कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अपील स्वीकार कर ली है। मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष फैसले के दौरान मुस्लिम पक्ष मौजूद नहीं था।

कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है।

वाराणसी जिला जज अदालत ने ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मामला सुनने योग्य है।

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