गोंडा - अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप गैंगेस्टर पिन्टू को 02 वर्ष के सश्रम करावास व रु0 05 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।अभियुक्त पिन्टू उर्फ रमाकान्त को थाना कटराबाजार पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना कटराबाजार के पैरोकार हे0 का0 रूदल शर्मा द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0-5 विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट जनपद गोण्डा ने 02 वर्ष के सश्रम करावास व रु0 05 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
अभियुक्त का नाम पता-
01. पिन्टू उर्फ रमाकान्त सिंह पुत्र फूलचन्द्र निवासी मोहम्मदपुर थाना कटराबाजार जनपद गोंडा।
पंजीकृत अभियोग-
01.मु0अ0सं0- 238/20, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।
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