Jul 28, 2026

अपराध से अर्जित अवैध सम्पति (मकान) कीमत 23,03,445/- रुपये की धनराशि कुर्क

 
गोण्डा-  एसपी विनीत जायसवाल द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाने तथा संगठित अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के आर्थिक स्रोतों को ध्वस्त करने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में बड़ी कार्यवाही की गयी है। इसी क्रम में संगठित गिरोह बनाकर धोखाधड़ी कर बेईमानी से रंगदारी वसूलने के अपराध कारित कर अवैध धन अर्जित करने वाले अभियुक्त शिवम त्रिपाठी उर्फ शिवम पण्डित उर्फ मोनू पुत्र स्व0 वीरेन्द्र त्रिपाठी नि0 ग्राम सुनसुनिया थाना पैकोलिया जनपद बस्ती के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर अवैध अर्जित संपत्ति के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित की गयी थी।  जिलाधिकारी, जनपद गोण्डा द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण में राजस्व विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रभावी जब्तीकरण/कुर्की की कार्यवाही संपन्न की गयी। इस दौरान अभियुक्त के ग्राम भरवारा थाना बीबीडी लखनऊ स्थित नवनिर्मित मकान क्षेत्रफल 89.349 वर्ग मी0 23,03,445/- रुपये की कुर्क की गयी। गोण्डा पुलिस की इस कार्यवाही से यह स्पष्ट संदेश गया है कि संगठित अपराध कर अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा तथा उनके आर्थिक तंत्र को विधिक प्रावधानों के तहत ध्वस्त किया जाएगा। इस प्रकार की कार्यवाही से अपराधियों में भय व्याप्त है तथा आमजन में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हुई है। जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा गैंगस्टरों एवं समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध उनके आपराधिक कृत्यों से अर्जित अवैध संपत्तियों के चिन्हीकरण, कुर्की एवं जब्तीकरण की कार्रवाई आगे भी निरंतर, कठोर एवं प्रभावी रूप से जारी रहेगी।


No comments: