गोण्डा - जनपद में घरेलू एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों में गैस सिलेंडर के सुव्यवस्थित उपयोग एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 15 अप्रैल, 2026 को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने की, जिसमें सभी गैस एजेंसियों के प्रतिनिधि एवं एरिया मैनेजर उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि शादी, भागवत, मुंडन, भण्डारा आदि सामाजिक एवं पारिवारिक आयोजनों के लिए कामर्शियल गैस सिलेंडर प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाए। इसके अंतर्गत संबंधित व्यक्ति को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ परिवार रजिस्टर की नकल (कॉपी) संलग्न करनी होगी। साथ ही, आवेदन पत्र पर संबंधित विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारी पंचायत (एडीओ पंचायत) एवं ग्राम पंचायत से सत्यापन व हस्ताक्षर कराना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पूर्ण रूप से सत्यापित आवेदन पत्र जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में जमा किए जाएंगे, जिसके पश्चात आवेदन की समीक्षा कर ही कामर्शियल गैस सिलेंडर जारी किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकना तथा जरूरतमंदों को समय पर गैस उपलब्ध कराना है।
उन्होंने सभी गैस एजेंसियों को निर्देशित किया कि वे इस प्रक्रिया का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा बिना अनुमोदन के किसी भी प्रकार का सिलेंडर वितरण न करें। साथ ही, आमजन को भी इस नई व्यवस्था के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने स्तर पर इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन पारदर्शिता एवं जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रहा है।
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