Mar 18, 2026

नाबालिग वालक के साथ अप्राकृतिक दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा

 


गोण्डा - थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना छपिया पर तहरीर दी गई कि दिनांक 29.12.2023 को उसके लड़के उम्र 9 वर्ष के साथ बिहार से गन्ना छिलाई करने आये धर्मेन्द्र शाहू पुत्र रामजी शाहू नि0 ग्राम कोहरा बेगही थाना पुजहा परजीरवा जनपद बेतिया (बिहार) द्वारा जबरदस्ती अप्राकृतिक दुराचार किया गया था । जिसके सम्बन्ध में थाना छपिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था । जिसमें थाना छपिया पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त धर्मेन्द्र शाहू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तथा तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 08.01.2024 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण
 पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 18.03.2026 को थाना छपिया में पंजीकृत नाबालिग से अप्राकृतिक दुराचार सम्बन्धी अपराध में अभियोजक  अशोक कुमार सिंह, थाना छपिया के पैरोकार भोलानाथ व कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 वन्दना के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पॉक्सो कोर्ट गोण्डा महोदय श्री निर्भय प्रकाश द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र शाहू को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व रू0 30,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। 

अभियुक्त का नाम पता
01. धर्मेन्द्र शाहू पुत्र रामजी शाहू नि0 ग्राम कोहरा बेगही थाना पुजहा परजीरवा जनपद बेतिया (बिहार) ।

अभियोग का विवरण
01. मु0अ0सं0-357/2023, धारा 377,342 भादवि, 5M/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(V) Sc/St Act थाना छपिया जनपद गोण्डा। 


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