22 सितम्बर तक दें रिपोर्ट, असुरक्षित भवनों पर प्रशासन को सतर्क रहने का आदेश
गिराऊ मकानों से हटाए जाएं नागरिक, मुख्यमंत्री के आदेश पर मण्डल आयुक्त की सख्ती
बरसात में हादसों पर रोक: आयुक्त ने कहा– जर्जर भवनों में न रहें लोग
गोण्डा - मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में आयुक्त देवीपाटन मण्डल शशि भूषण लाल सुशील ने मण्डल के समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों को सख्त आदेश जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी दशा में नागरिक जर्जर, असुरक्षित एवं गिराऊ भवनों में निवास न करें।
आयुक्त ने निर्देश दिये हैं कि जनपद प्रशासन नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर सुनिश्चित करें कि ऐसे भवनों की पहचान कर तत्काल प्रभाव से लोगों को वहां से सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट कराया जाए। साथ ही इस संबंध में की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी 22 सितम्बर 2025 तक उपलब्ध कराई जाए।
आयुक्त ने कहा कि बरसात के मौसम में कई पुराने व जर्जर भवन गिरने का खतरा बना रहता है, जिससे आमजन की जानमाल को भारी जोखिम हो सकता है। इसलिए प्रशासन सतर्कता बरते और लापरवाही की कोई गुंजाइश न छोड़ी जाए।
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