Sep 10, 2025

आरटीआई और जनहित गारंटी अधिनियम पर मिलेगी विशेष जानकारी,अधिकारियों का प्रशिक्षण 11 सितम्बर को



 


गोंडा जिला पंचायत सभागार में दोपहर 12 से 3 बजे तक होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम


देवीपाटन मंडल में जनसूचना अधिकारियों के लिए होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम

गोण्डा  -  देवीपाटन मंडल के अंतर्गत गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती जिलों के जनपद स्तरीय कार्यालयों में नियुक्त जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम तथा जनहित गारंटी अधिनियम में निहित प्राविधानों एवं आरटीआई आवेदनों/प्रथम अपीलों की ऑनलाइन प्रविष्टि किए जाने के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
यह एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 सितम्बर 2025 को जिला पंचायत सभागार, गोंडा में दोपहर 12 बजे से अपराह्न 03 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसमें अधिकारियों को पोर्टल https://rtionline.up.gov.in पर उपलब्ध सुविधाओं और उनके प्रयोग की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
आयुक्त देवीपाटन ने निर्देश दिया है कि मंडल के सभी जिलों के जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करें। संबंधित जिलाधिकारी को प्रतिभाग सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों को पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसुविधाओं के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाना है।

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