गोण्डा - बलवा व मारपीट के एक पुराने प्रकरण में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित 12 आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई गई है, न्यायालय ने दोनों पक्षों पर जुर्माना अदा करने का भी फरमान जारी किया है। मामला बीते 27 सितंबर 2014 का है जिसमें चिस्तीपुर गोण्डा-फैजाबाद मार्ग पर भूमि कब्जेदारी के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच बलवा और मारपीट की घटना हुई थी। उक्त प्रकरण में उभय पक्षों द्वारा कोतवाली देहात में एक-दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने दोनों पक्ष के लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की थी। 11 वर्ष बाद न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने द्वितीय पक्ष के सपा जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन, उनके भतीजे सपा युवजन सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन उर्फ सोनू, सहित 3 अन्य लोगों को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा तथा 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं प्रथम पक्ष के साकिर अली, आरिफ, फिरोज खां, मोबीन, कयूब व मारूफ को न्यायालय ने 7-7 वर्ष की सजा सुनाते हुए इन सभी पर 64,250 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
Aug 8, 2025
गोण्डा :सपा जिलाध्यक्ष सहित कई लोगों को कोर्ट ने सुनाई सजा
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