देवीपाटन मण्डल गोण्डा, 17 जून
- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की मूल भावना के अनुसार सुदूरवर्ती पिछड़े क्षेत्रों व ग्रामीण इलाकों के लोगों(दिव्यांगजन) जो सरकार द्वारा उनके अधिकार एवं सुविधाओं हेतु चलाई जा रही योजनाओं/परियोजनाओं से जागरूक नहीं है, उनके मध्य जागरूकता बढ़ाने के लिए और समाज में उनके साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त कराने तथा पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी दिलाए जाने और इस संबंध में उनकी शिकायतों और समस्याओं को त्वरित रूप शे स्थानीय स्तर पर निस्तारित कराए जाने के उद्देश्य से राज्य आयुक्त द्वारा 17 जून से 20 जून तक देवीपाटन मंडल के अंर्तगत आने वाले समस्त जनपदों में मोबाइल कोर्ट का आयोजन कराए जाने का निर्णय लिया गया है। श्रावस्ती में 17 जून, गोंडा में 18 जून, बहराइच में 19 जून, बलरामपुर में 20 जून को मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जाएगा।
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