लखनऊ - वर्ष 2014 में दर्ज मामले में भाजपा नेता पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से बड़ी राहत मिली है । कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे को समाप्त कर दिया है। उक्त प्रकरण में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की केस वापस लेने की अर्जी को मंजूर कर लिया है ,जिसे पहले निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ हाईकोर्ट द्वारा निचली अदालत के फैसले को भी रद्द कर दिया गया है आपको बता दें कि यह मुकदमा बीते 2014 में गोण्डा में दर्ज किया गया था, जिसमें बृजभूषण पर लोक सेवक के घोषित आदेश की अवहेलना का आरोप लगा था।

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