गोण्डा–वादी द्वारा थाना कोतवाली मनकापुर पर सूचना दी गई कि मेरी नाबालिक लड़की को शादी करने के नियत से विपक्षी द्वारा नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले गये है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली मनकापुर में मु0अ0सं0- 106/2024, धारा 363, 366, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 15.03.2024 को थाना कोतवाली मनकापुर की पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत व अथक प्रयासोपरांत वांछित अभियुक्त 01. मंगल गिरी पुत्र विष्णु गिरी निवासी पुरेदेवनाथ थाना कोतवाली मनकापुर, जनपद गोंडा को थाना कोतवाली मनकापुर पुलिस के अथक प्रयास से गिरफ्तार कर लिया गया। पीडिता के बयान के आधार पर अभियोग में धारा 376 भादवि व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गई। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।
गिरफ्तार अभियुक्त
01. मंगल गिरी पुत्र विष्णु गिरी निवासी पुरेदेवनाथ थाना कोतवाली मनकापुर, जनपद गोण्डा।
पंजीकृत अभियोग
01. मु0अ0सं0- 106/2024, धारा 363, 366, 504, 506, 376 भादवि व 5(L)/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली मनकापुर, जनपद गोण्डा।
गिरफ्तार कर्ता टीम
01. उ0नि0 अभिषेक मिश्रा मय टीम।
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