Jan 6, 2024

दहेज मृत्यु के आरोपी को मिली यह सजा

 

     गोण्डा–अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप दहेज मृत्यु करने के आरोपी जुनैद अहमद को 05 वर्ष का कठोर कारावास व रु० 24,000/- रूपये अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

           थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के आरोपी अभियुक्त 01. जुनैद अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता अवनीश द्विवेदी, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल व थाना वजीरगंज के पैरोकार का० वेदप्रकाश, कोर्ट मोहर्रिर म०का० दीपांशी दीक्षित के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(गैंगस्टर एक्ट), गोण्डा द्वारा अभियुक्त जुनैद अहमद को 05 वर्ष के कठोर कारावास व रु० 24,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता

01. जुनैद अहमद पुत्र अनवर हुसैन निवासी बहादुरा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग

01. मु०अ०सं०-329/2017, धारा 306, 498A भादवि 3/4 डी०पी० एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा। 



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