लखनऊ - निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने जरूरी दिशा निर्देश जारी किये हैं।
नगर निकाय चुनावों में वाहनों की संख्या तय कर दी प्रत्याशी इससे ज्यादा वाहन नहीं चला सकेंगे।
प्रचार के लिये मेयर प्रत्याशी 5 वाहन निकाल सकते हैं। प्रचार के लिये पार्षद प्रत्याशी 2 वाहनों का प्रयोग कर सकेंगे। निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी 2 वाहनों का प्रयोग करेंगे
सभासद के लिए एक वाहन ही मान्य होगा । चुनाव में बगैर पास वाले वाहन पर झंडा और स्टिकर नहीं लगेगा।
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