लखनऊ - निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है, जिसमें कोर्ट ने आरक्षण की पूरी प्रक्रिया केवल चार दिन में सार्वजनिक करने का आदेश दिया है।उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास विभाग को चार दिन के भीतर वेबसाइट पर पूरा ब्योरा अपलोड करने को कहा है। आरक्षण का पूरा ब्योरा संलग्न के साथ वेबसाइट पर डालना जरूरी होगा। याचिका निस्तारित करते हुए आपत्तियां सुनने को कहा है। इसके साथ चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ेगी मामले में जस्टिस राजन रॉय तथा मनीष कुमार की बेंच ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
Apr 6, 2023
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