बहराइच। गोरखपुर-फैज़ाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में कलेक्ट्रेट सभागार में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने सभी राजनैतिक दलों से अपील की है कि पुनरीक्षण कार्य में सक्रिय सहयोग प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित करायें कि जनपद में तैयार मतदाता सूची त्रुटिरहित हो। डीएम डॉ. चन्द्र ने गोरखपुर-फैज़ाबाद खण्ड स्नातक मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए जारी कार्यक्रम के बारे में बताया कि 01 अक्टूबर को आलेख का प्रकाशन कर दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। डीएम ने बताया कि पुनरीक्षण कार्य हेतु निर्धारित समयसारिणी के अनुसार 15 अक्टूबर को प्रथम तथा 25 अक्टूबर को द्वितीय पुनः प्रकाशन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि 07 नवम्बर 2022 तक दावे और आपत्तियॉ (फार्म 18 व प्रारूप 7) प्राप्त कर मतदाता सूची का प्रकाशन 23 नवम्बर 2022 को किया जाना है। प्रकाशित की गई मतदाता सूची के सापेक्ष 23 नवम्बर से 09 दिसम्बर 2022 तक दावे एवं आपत्तियॉ प्राप्त कर 25 दिसम्बर 2022 तक उनका निस्तारण कर अनुपूरक सूची तैयार कर 30 दिसम्बर 2022 को मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन कर दिया जायेगा।
डीएम डॉ. चन्द्र ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को अवगत कराया कि जनपद में अवस्थित सभी 13 मतदेय स्थलों क्षेत्र पंचायत कार्यालय मिहींपुरवा, नवाबगंज, शिवपुर, रिसिया, फखरपुर, जरवल, पयागपुर व विशेश्वरगंज, तहसील कार्यालय भवन नानपारा, महसी व सदर बहराइच तथा नगर पालिका परिषद नानपारा के लिए पदनामित अधिकारी एवं सहायक पदनामित अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01 नवम्बर 2022 के आधार पर गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम में दावें/आपत्तियॉ प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
निर्वा.रजि.अधि. द्वारा थोक में प्राप्त आवेदनों, चाहे डाक द्वारा भेजा गया हो अथवा स्वयं जमा किया गया हो, पर नाम सम्मिलित करने के लिए विचार नहीं किया जायेगा। फिर भी संस्थानों के प्रमुख अपने अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों को अग्रसारित कर सकते हैं। परिवार का एक सदस्य उस परिवार के अन्य सदस्यों के फार्म-18 जमा कर सकते हैं। निर्वा.रजि.अधि./सहा.निर्वा.रजि.अधि./पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों से फार्म प्राप्त किये जा सकते हैं। इसके अलावा पाण्डुलिपि, टंकित, साइक्लोस्टाइल किये गये अथवा व्यक्तिगत रूप से मुद्रित/डाउनलोड किये गये फार्म भी स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना या घोषणा का प्रस्तुत करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अधीन दण्डनीय होगा।
इस अवसर पर विधायक पयागपुर सुभाष त्रिपाठी, एडीएम मनोज, सीआरओ अवधेश कुमार मिश्र, उप जिलाधिकारी सदर सुभाष सिंह धामी, पयागपुर दिनेश कुमार, नानपारा अजित परेस, महसी रामदास, तहसीलदार मुकेश शर्मा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी शिखा श्रीवास्तव, खण्ड विकास अधिकारी, राजनैतिक दलों के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी श्रवण कुमार शुक्ल, बहुजन समाज पार्टी से सुखराम प्रजापति, कम्युनिस्ट पार्टी से सै. महमूद अली कादरी, राष्ट्रवादी नेशलिस्ट कांग्रेस राजेश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय लोकदल से डा. अजीम उल्लाह सहित अन्य सम्बन्धित मौजूद रहे।
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