पुलिस अधीक्षक ने भी किया क्षेत्र भ्रमण,1567 में पड़े1044 वोट।66.62प्रतिशत मतदान।
करनैलगंज/गोण्डा - स्थानीय तहसील क्षेत्र के करनैलगंज ब्लाक अन्तर्गत गुमदहा ग्राम पँचायत में सोमवार को काफी गहमागहमी के बीच उपचुनाव सकुशल सम्पन्न हो गया प्रशासन की सतर्कता से कोई अप्रिय घटना नही हुई।इसके लिये स्थानीय लोगो ने प्रशासन की प्रशंसा की।सोमवार को गुमदहा गाँव मे हुये उपचुनाव में भले ही अरविंद कुमार व अशोक चुनाव मैदान में थे,लेकिन वहाँ इस उपचुनाव को लेकर दो स्थानीय दिग्गजों की प्रतिष्ठा दाँव पर लगी हुई है ।
अरविंद कुमार को विजय श्री दिलाने के लिये चंद्रभान सिंह उर्फ चन्दर सिंह तो वहीं अशोक को जिताने के लिये अकबाल बहादुर मिश्र ने ऐड़ी से चोटी की ताकत झोंक दी।नामांकन के बाद इन दोनो महारथियों में छुटपुट टकराव व कहासुनी का भी दौर जारी रहा, लेकिन पुलिस की सक्रियता से विवाद टलता गया। इस दौरान सोमवार को निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिये जहाँ पुलिस अधीक्षक आर के नैय्यर व एडिशनल एसपी महेंद्र कुमार ने क्षेत्र का भ्रमण किया वहीं एसडीएम,सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉ मनोज,सीओ व प्रभारी निरक्षक के के राणा,एएसआई राकेश कुमार सिंह तथा चौकी प्रभारी कामेश्वर राय पल पल का जायजा लेते रहे।सुरक्षा हेतु 3 कोतवाल,10दरोगा,15हेड कांस्टेबल,24 कांस्टेबल,तथा18 महिला आरक्षी लगाई गई थी।चुनाव में फर्जी मतदान के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया।
जानिये क्यो हुआ उपचुनाव
विगत 2015 मे प्रधान पद हेतु आमचुनाव हुआ था,जिसमें ननकू पुत्र महादेव निवासी ग्राम अतरसुइया विजयी हुये। लेकिन ननकू 304/34 आईपीसी के तहत सात बर्ष की सजा एंव पांच हजार रूपया जुर्माना से दंणित थे और इन्होंने नामंकन के समय तथ्यों को छुपाकर सात वर्ष की सजा का उल्लेख नहीं किया था,मामले में याची अरविन्द के अधिवक्ता देवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा उच्चन्यायलय में दायर याचिका सं 11666 mb 2019. उच्चन्यायलय में दायर की गई रिट याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा ननकू को कारण बताओ नोटिस जारी की गई जिसमें ननकू द्वारा बताया गया कि वह उपरोक्त धाराओ में सात वर्ष का दण्डित है परन्तु भूलवस उसका उल्लेख करना भूल गया था,जांच कमेटी ने पाया की ननकू सजायाफ्ता है एंव प्रधान पद के लिये अयोग्य है जो निर्वाचन अधिकारी को गुमराह कर के शपथ पत्र दाखिल कर के निर्वाचित हुये है, ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा पंचायती राज अधिनियम,1947 की धारा 95(1) (छ)(5) के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये ननकू को ग्राम पंचायत गुम्दहा को पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 5(क) के खण्ड क से ड तक वर्णित अनर्हताग्रस्त होने करण पद से पदच्युत कर दिया गया। मतदान में हिस्सा लेने ठेले पर लेटकर पहुंचा बुजुर्ग बीमार मतदाता।
करनैलगंज/गोण्डा - स्थानीय तहसील क्षेत्र के करनैलगंज ब्लाक अन्तर्गत गुमदहा ग्राम पँचायत में सोमवार को काफी गहमागहमी के बीच उपचुनाव सकुशल सम्पन्न हो गया प्रशासन की सतर्कता से कोई अप्रिय घटना नही हुई।इसके लिये स्थानीय लोगो ने प्रशासन की प्रशंसा की।सोमवार को गुमदहा गाँव मे हुये उपचुनाव में भले ही अरविंद कुमार व अशोक चुनाव मैदान में थे,लेकिन वहाँ इस उपचुनाव को लेकर दो स्थानीय दिग्गजों की प्रतिष्ठा दाँव पर लगी हुई है ।
अरविंद कुमार को विजय श्री दिलाने के लिये चंद्रभान सिंह उर्फ चन्दर सिंह तो वहीं अशोक को जिताने के लिये अकबाल बहादुर मिश्र ने ऐड़ी से चोटी की ताकत झोंक दी।नामांकन के बाद इन दोनो महारथियों में छुटपुट टकराव व कहासुनी का भी दौर जारी रहा, लेकिन पुलिस की सक्रियता से विवाद टलता गया। इस दौरान सोमवार को निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिये जहाँ पुलिस अधीक्षक आर के नैय्यर व एडिशनल एसपी महेंद्र कुमार ने क्षेत्र का भ्रमण किया वहीं एसडीएम,सेक्टर मजिस्ट्रेट डॉ मनोज,सीओ व प्रभारी निरक्षक के के राणा,एएसआई राकेश कुमार सिंह तथा चौकी प्रभारी कामेश्वर राय पल पल का जायजा लेते रहे।सुरक्षा हेतु 3 कोतवाल,10दरोगा,15हेड कांस्टेबल,24 कांस्टेबल,तथा18 महिला आरक्षी लगाई गई थी।चुनाव में फर्जी मतदान के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया।
जानिये क्यो हुआ उपचुनाव
विगत 2015 मे प्रधान पद हेतु आमचुनाव हुआ था,जिसमें ननकू पुत्र महादेव निवासी ग्राम अतरसुइया विजयी हुये। लेकिन ननकू 304/34 आईपीसी के तहत सात बर्ष की सजा एंव पांच हजार रूपया जुर्माना से दंणित थे और इन्होंने नामंकन के समय तथ्यों को छुपाकर सात वर्ष की सजा का उल्लेख नहीं किया था,मामले में याची अरविन्द के अधिवक्ता देवेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा उच्चन्यायलय में दायर याचिका सं 11666 mb 2019. उच्चन्यायलय में दायर की गई रिट याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा ननकू को कारण बताओ नोटिस जारी की गई जिसमें ननकू द्वारा बताया गया कि वह उपरोक्त धाराओ में सात वर्ष का दण्डित है परन्तु भूलवस उसका उल्लेख करना भूल गया था,जांच कमेटी ने पाया की ननकू सजायाफ्ता है एंव प्रधान पद के लिये अयोग्य है जो निर्वाचन अधिकारी को गुमराह कर के शपथ पत्र दाखिल कर के निर्वाचित हुये है, ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा पंचायती राज अधिनियम,1947 की धारा 95(1) (छ)(5) के अन्तर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये ननकू को ग्राम पंचायत गुम्दहा को पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 5(क) के खण्ड क से ड तक वर्णित अनर्हताग्रस्त होने करण पद से पदच्युत कर दिया गया। मतदान में हिस्सा लेने ठेले पर लेटकर पहुंचा बुजुर्ग बीमार मतदाता।



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