Jun 8, 2026

रंगदारी वसूली घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार


गोण्डा - वादी राघवेन्द्र सिंह पुत्र अरविन्द सिंह निवासी ग्राम रामपुर खरहंटा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि कप्तान सिंह पुत्र टेकई सिंह निवासी ग्राम सेहरिया थाना वजीरगंज तथा उसके साथियों द्वारा उससे पूर्व में डरा-धमकाकर ₹50,000 की रंगदारी वसूली गई थी तथा लगातार फोन कर गुण्डा टैक्स की मांग की जाती थी। वादी के अनुसार लगभग एक माह पूर्व भी अभियुक्तगण द्वारा ₹1,00,000 की अतिरिक्त रंगदारी की मांग की गई थी। दिनांक 17.10.2025 को उपरहितन पुरवा के पास अभियुक्त कप्तान सिंह एवं उसके साथियों ने वादी को घेर लिया तथा जान से मारने की नीयत से उस पर फायर किया। वादी के बचाव करने पर गोली उसके सिर के पास से निकल गई। शोर मचाने पर राहगीरों के आने से अभियुक्तगण मौके से विभिन्न मोटरसाइकिलों से फरार हो गए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं मंे अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें आज दिनांक 08.06.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए अभियुक्त हरशु कश्यप उर्फ शौर्य पुत्र श्यामू कश्यप को रेलवे स्टेशन गोण्डा, गेट नम्बर-02 के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर  न्यायालय रवाना किया गया। 


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