Nov 18, 2025

गैर इरादातन हत्या के दो आरोपी गिरफ्तार



गोण्डा - अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-417/2025 धारा 105 बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्तगण 01. बड़कन्नू उर्फ समरसिंह पुत्र रामरूप व 02. गंगाजली उर्फ मजहा पत्नी बड़कन्नू उर्फ समरसिंह को कटरा भोगचन्द मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। 
बीते दिनांक 16.11.2025 को वादी सुनरा देवी पत्नी छोटेलाल नि0 ग्राम नरेन्द्रपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि गाँव के ही विपक्षीगण 01. बड़कन्नू उर्फ समरसिंह पुत्र रामरूप व 02. गंगाजली उर्फ मजहा पत्नी बड़कन्नू उर्फ समरसिंह  वादिनी के पुत्र द्वारा स्ट्रीट लाइट जला देने की बात पर गाली गलौज देने लगे जिसपर वादिनी के ससुर जगदम्बा प्रसाद पुत्र गजराज उम्र करीब 70 वर्ष ने उन्हें गाली गलौज देने से मना किया तो दोनो विपक्षियों ने उनके ससुर को ईंट व डण्डों से मारा पीटा, जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। इलाज हेतु उन्हे अयोध्या मेडिकल कॉलेज लेकर गये जहाँ पर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 18.11.25 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा आरोपी अभियुक्तगण 01. बड़कन्नू उर्फ समरसिंह पुत्र रामरूप व 02. गंगाजली उर्फ मजहा पत्नी बड़कन्नू उर्फ समरसिंह को कटरा भोगचन्द मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त
01. बड़कन्नू उर्फ समरसिंह पुत्र रामरूप 
02. गंगाजली उर्फ मजहा पत्नी बड़कन्नू उर्फ समरसिंह नि0गण ग्राम नरेन्द्रपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग
01. मु0अ0सं0- 417/2025 धारा 105 बीएनएस थाना नवाबगंज गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम
01. उ0नि0 उमेश सिंह
02. मु0आ0 अरुण शंकर सिंह
03. मु0आ0 लक्ष्मीकान्त कन्नौजिया 
04. म0का0 किरन चौहान


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