जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 द्वारा अनुसूचित जाति के निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्ध कराये गये ऋणों की एकमुश्त अदायगी के लिए नवीन एकमुश्त समाधान योजना लागू की गयी है जो दिनांक 30 जून, 2023 तक लागू रहेगी। इस योजना के अन्तर्गत एकमुश्त जमा करने पर बकायेदारों को आर्थिक लाभ प्राप्त होंगें जिसमें लाभार्थी के ऋण खाते में लगाया गया दण्ड ब्याज माफ किया जाना, चक्रबृद्धि ब्याज माफ किया जाना, ऋण गृहीता से वूसली जमा करने की तिथि तक/साधारण ब्याज की दर से धनराशि की गणना कराते हुये एकमुश्त जमा कराया जाना शामिल है।
उन्होंने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना में ऐसे ऋण गृहीताओं को आच्छादित किया जायेगा जिसके ऋण वसूली की अवधि 36/60 माह पूर्ण होने के बाद भी खाते में ऋण देयता अवशेष प्रदर्शित हो रही है। इस योजना के तहत परियोजना लागत एक लाख तक के मामलों में निस्तारण का अधिकार जिला समाज कल्याण अधिकारी का एवं एक लाख से अधिक परियोजना लागत के मामले में निस्तारण का अधिकार निगम मुख्यालय का होगा। उन्होंने कहा कि ऋण बकायेदार इस प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 30 जून, 2023 के पूर्व एकमुश्त धनराशि जमा करने पर खाते बन्द कर एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठा सकते है। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु विकास भवन गोंडा कमरा नं0 -289 में सम्पर्क कर सकते है।
रिपोर्ट-मुन्नू सिंह
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