Sep 14, 2020

शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत अधिकारी पात्रों को चिन्हित कर करायें सीघ्र आवेदन-सीडीओ

गोण्डा - मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों व उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत अपने-अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराते हुये पात्र दिव्यांगजनों का आवेदन कराना सुनिश्चित करें।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत युवक के दिव्यांग होने की दशा में रु0 15,000 व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रु0 20,000 तथा युवक-युवती दोनो के दिव्यांग होने की दशा में रु0 35,000 धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है। दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार अनुदान योजना के अन्तर्गत इच्छुक दिव्यांग दम्पति वर्तमान वित्तीय वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में संपन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु वेबसाइड  *htt//divyangjan.upsdc.gov.in*  पर आॅनलाइन आवेदन कर सकते है। आॅनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक दम्पति को दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटोग्राफ, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र, युवक व युवती का आयु प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास प्रमाण पत्र एवं युवक एवं युवती की आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ विभागीय वेबसाइड पर आॅनलाइन करना अनिवार्य है। साथ ही सबमिट आवेदन पत्र व समस्त अभिलेख हार्डकापी सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन गोण्डा में जमा कर सकते है तथा कार्यालय या जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी के मोबाइल नम्बर- 9140960024 पर योजना से संबन्धित विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर सकते है।

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