कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग को दें सूचना
झूठी एवं फर्जी सूचना देने वाले व उनका सहयोग करने वालों पर होगी वैधानिक कार्यवाही
गोण्डा - दिनांक 18.09.2025 को मालिक राम वर्मा पुत्र वंशीलाल वर्मा नि0 गंगापुर मौजा त्रिलोकपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा द्वारा 11.00 बजे यूपी 112 पुलिस को घर में मारपीट की सूचना दी गई, पुलिस के पहुचने पर आवेदक की पत्नी किशना ने बताया कि चोर उसके पति को मारपीट कर बक्से से सामान चुराकर भाग गया । इस सूचना पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुँचकर स्थलीय निरीक्षण किया गया तो घटना पूर्णतः संदिग्ध प्रतीत हुई, पुलिस द्वारा घटना की विस्तृत जांच की गयी तो प्रकाश में आया कि आवेदक के घर के सामने एक व्यक्ति उबैश पुत्र मुक्तार अहमद नि0 आगापुरवा मौजा त्रिलोकपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा मोटरसाइकिल से अपनी मां को लेकर बाजार जा रहा था, तथा आवेदक के घर से एक पौधा उखाड़ कर अपनी माँ को दे दिया, उसकी माँ वहाँ से पैदल चली गयी । उबैश थोड़ी दूर अपनी मोटरसाइकिल से गया तब तक आवेदक आ गया और पौधा उखाड़ने की बात को लेकर दोनों में कहासुनी और हाथापाई होने लगी । इसी बीच आवेदक बेहोशी का बहाना बनाकर एम्बुलेंस से सीएचसी मुजेहना आया । और आवेदक की पत्नी द्वारा भी थाना धानेपुर व यूपी - 112 पुलिस को घर में रखे बक्से को दिखाते हुए सामान चोरी करने व आवेदक को डण्डे से मार कर घायल करने की जनकारी दी गई । घटना की जांच में दोनो पक्षों के मध्य पौधा उखाड़ने को लेकर कहासुनी व हाथा-पाई हुई थी, आवेदक व उसकी पत्नी द्वारा चोरी की गलत सूचना डायल 112 व थाने की पुलिस को दी गयी थी । जाँच से उक्त चोरी की घटना असत्य एवं निराधार पायी गयी है । शिकायतकर्ता व विपक्षी के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।
झूठी सूचना देना न केवल सामाजिक व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि इससे सार्वजनिक संसाधनों का अनावश्यक दुरुपयोग होता है एवं जनमानस में भय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है । अतः सभी नागरिकों से आग्रह है कि कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित कार्यालय को सूचित करें । झूठी, भ्रामक अथवा निराधार शिकायत/सूचना देने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सजा छह माह से दो वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकते हैं ।
पुलिस विभाग जनसामान्य को आश्वस्त करता है कि शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृतसंकल्पित है । किसी भी असत्य सूचना को कतई प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।
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