Sep 22, 2025

गोंडा में उर्वरक बिक्री में मिली गड़बड़ी,08 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त






किसानों के नाम पर मनमानी बिक्री, जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

यूरिया की कालाबाजारी पकड़ी गई, दोषी विक्रेताओं पर गिरी गाज


गोण्डा  -  जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी और मनमानी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कृषि अधिकारी सी.पी. सिंह ने जानकारी दी कि जांच में 08 फुटकर उर्वरक विक्रेताओं द्वारा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।

      जांच में पाया गया कि कई विक्रेताओं ने किसानों के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक यूरिया व अन्य उर्वरक खरीदे। एक ही किसान के नाम से 40 से 50 बोरी यूरिया खरीदी गई, जो नियमों के विरुद्ध है। साथ ही, कुछ विक्रेताओं ने किसानों के नाम पर मनमाने ढंग से उर्वरक की बिक्री दिखाई, जबकि वास्तविक खरीद नहीं हुई।
कृषि अधिकारी ने बताया कि उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 का उल्लंघन करने पर यह कार्रवाई की गई है। जिन 08 विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, उनमें शामिल हैं:

मे0 वर्मा ट्रेडर्स, (दौलतपुर माफी वि0ख0 बभनजोत)
मे0 हरिश्चन्द्र मिश्र फुटकर उर्वरक विक्रेता, (अयाह विकास खंड इटियाथोक)
मे0 निसार अहमद फुटकर उर्वरक विक्रेता, (लखनीपुर विकास खंड इटियाथोक)
मे0 सिंह खाद एवं बीज भण्डार, (सूर्यबाग चौराहा वि0ख0 छपिया)
मे0 आर0के0वी0के0 इण्टर प्राइजेज , (शिवगंज बाजार, वि.ख. बेलसर)
मे0 परवेज आलम बीज भण्डार, (आर्यनगर छितौनी, वि.ख. रूपईडीह)
मे0 सियाराम  फुटकर उर्वरक विक्रेता, (कूकनगर बन्दी वि.ख. बभनजोत)
मे0 पाण्डेय खाद भण्डार, (गोडवाघाट, वि.ख. बेलसर) 

    जिला कृषि अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि कोई विक्रेता किसानों के नाम पर मनमाने ढंग से उर्वरक बिक्री करता पाया गया तो उसका लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। किसानों को भी अपील की गई है कि वे उर्वरक वितरण के समय अपनी रसीद और पहचान अवश्य लें, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके।

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