गोण्डा - वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर एवं पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर भारत सरकार ने बड़ी व्यवस्था लागू की है। अब छात्रवृत्ति का लाभ पाने के लिए छात्रों को आधार आधारित बायोमैट्रिक ई-केवाईसी और वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 29 मई 2025 को निर्देश जारी किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत छात्र, संस्थान प्रमुख (HOI) तथा राज्य, जनपद और संस्थागत स्तर के नोडल अधिकारियों (SNO/DNO/INO) सभी को आधार आधारित बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण कराना होगा। राज्य पोर्टल पर छात्र जब ओटीआर पंजीकरण करेंगे, तो उनका व्यक्तिगत विवरण सीधे आधार से स्वतः प्राप्त हो जाएगा। यदि किसी छात्र का आधार विवरण गलत है, तो संबंधित शिक्षण संस्थान को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र उसका संशोधन समय से करवा लें। शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी संस्थाएं AISHE कोड समय से प्राप्त करें। यदि किसी संस्था की दो या अधिक विश्वविद्यालयों से संबद्धता है, तो उसे सभी विश्वविद्यालयों की जानकारी AISHE पोर्टल पर अपडेट करनी होगी। साथ ही प्रत्येक संस्थान के पास वैध और सक्रिय AISHE या UDISE कोड, तथा NCVT/SCVT कोड होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, छात्रवृत्ति योजना नियमावली - 2023 के अनुसार केवल उन्हीं छात्रों को छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिलेगा जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के एनबीए (नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन) से ग्रेडिंग प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं। यदि किसी संस्थान को यह ग्रेडिंग प्राप्त नहीं है, तो वहां अध्ययन करने वाले छात्र छात्रवृत्ति के पात्र नहीं होंगे। जिला प्रशासन ने जनपद के समस्त शिक्षण संस्थानों और उनके छात्रों को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही समय से सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि पात्र छात्रों को समयबद्ध और सुचारु रूप से योजना का लाभ मिल सके।
Jul 22, 2025
छात्रवृत्ति पाने के लिए अब आधार आधारित ई-केवाईसी और ओटीआर पंजीकरण अनिवार्य
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