लखनऊ - एक मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायलय द्वारा उचित दर की दूकान के निलंबन आदेश को अगली सुनवाई तक स्थगित करते हुए प्रकरण में आगे की जांच पर भी रोक लगा दी गई है |
प्रकरण ग्राम पंचायत नकहरा तहसील करनैलगंज जनपद गोण्डा की उचित दर दुकान के लाइसेंस के निलंबित से सम्बंधित है। याचिकाकर्ता के वकील आशीष सिंह रैकवार एवं आयुष प्रताप सिंह का कहना है कि उच्च न्यायलय ने मामले में तल्ख टिप्पड़ी करते हुए कड़े शब्दो में कहा कि देश की व्यवस्था संविधान से चलेगा न की किसी संगठन द्वारा चलेगा । कोर्ट ने
निलंबन के शिकायतकर्ता एवं सरकारी तंत्र को ऐसे मामले में सूझबूझ के साथ दूर रहने की हिदायत दी ।
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