Nov 17, 2022

डीएसओ ने होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को दी सख्त चेतावनी,3/7के तहत दर्ज होगा केश

गोण्डा - जिलापूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पाण्डेय ने रेस्टोरेंट,होटल तथा मैरिजहॉल चलाने वालों को सचेत करते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी है कि वह व्यवसायिक गैस सिलेंडरों का प्रयोग करें अन्यथा उनके विरुद्ध सख्त करवाई होगी। जारी पत्र में डी एस ओ ने बताया कि  संचालित मैरिज हॉल / मैरिज लॉनों/रेस्टोरेन्टों / होटलों में आयोजित होने वाले वैवाहिक कार्यक्रमों/अन्य प्रयोजन में भोजन पकाने हेतु घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रयोग किया जा रहा है, जो एल०पी०जी० कन्ट्रोल आर्डर 2000 (यथा संशोधित) का स्पष्ट उल्लंघन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
उन्होंने सचेत करते हुए कहा है कि मैरिज हॉल / मैरिज लॉनों / रेस्टोरेन्टों / होटलों के प्रबन्धक / प्रोपराइटर अपने यहाँ वैवाहिक / अन्य प्रयोजन हेतु आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में भोजन पकाने हेतु व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों का ही प्रयोग कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा जाँच में यदि मैरिज हॉल / मैरिज लॉनों / रेस्टोरेन्टों / होटलों में भोजन पकाने हेतु घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग करते हुए पाया जाता है, तो सम्बन्धित कैटर्स के साथ ही मैरिज हॉल / मैरिज लॉनों / रेस्टोरेन्टों / होटलों के प्रबन्धक / प्रोपराइटर के विरूद्ध भी यथोचित नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

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