जिलाधिकारी ने बताया कि अपात्र परिवारों का नाम हटाने के बाद प्रत्येक ग्राम पंचायत के पात्र लाभार्थियों की नयी सूची तैयार होगी। उन्होने विक्रमजोत, कप्तानगंज, दुबौलिया, हर्रैया, गौर, परसरामपुर, रूधौली, रामनगर, सल्टौआ, बनकटी, बहादुरपुर, कुदरहाॅ, साॅउघाट, बस्ती सदर के 139 गाॅव के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को नामित करते हुए 15 सितम्बर तक निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित मानक मोटरयुक्त दोपहिया/तिनपहिया/चारपहिया वाहन, मशीनी तिनपहिया/चारपहिया कृषि उपकरण यन्त्र, रू0 50000 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड, व परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, ऐसे परिवार जो कृषि संस्था के रूप में सरकार से पंजीकृत हो, वे परिवार जिनका कोई सदस्य रू0 10000 से अधिक प्रति माह कमा रहा हो अपात्र होंगे।
उन्होने बताया कि आयकर देने वाले परिवार, व्यवसायकर देने वाले परिवार, वे परिवार जिनके पास रेफ्रिजरेटर हो, वे परिवार जिनके पास लैंड लाइन फोन हो, वे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो और कम से कम एक सिचाई उपकरण हो, दो या इससे अधिक फसल वाले मौसम के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि, वे परिवार
उन्होने बताया कि परिवार जिसका पहले से पक्का मकान हो या इस दौरान पक्का मकान बना लिया हो तो उसको अपात्र कर दिया जायेंगा। ऐसे परिवार जिनको राज्य/केन्द्र सरकार से किसी प्रकार की योजना आवासीय योजना का लाभ मिला हो तो उसको अपात्र कर दिया जायेगा। ऐसे परिवार जिनको राज्य/केन्द्र के किसी आवास योजना में लाभ पाने हेतु लम्बित हो तो उसको अपात्र कर दिया जायेगा। ऐसे परिवार जो स्थायी रूप से पलायन कर गये है, ऐसे परिवार जिनके मुखिया की मृत्यु हो गयी और उसका कोई विधिक उत्तराधिकारी न हो, डुप्लीकेट इंट्री (आवास प्लस पर एक ही नाम दो बार रजिस्टर्ड हो) ऐसे परिवार जिनका मुखिया अवयस्क है के माता-पिता के जीवित या मृत्यु होने की दशा में उसको अलग परिवार के रूप में मान्य नही होगा।
रिपोर्ट, एम,के,पाठक
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