Mar 24, 2020

प्रशासन सख्त,वेवजह घूमने वालो पर होगी FIR,होम डिलीवरी की ही खुलेंगी दुकानें,ठेलों से शब्जी आपूर्ति।

गोण्डा - कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 25 मार्च बुधवार से लाॅक डाॅउन के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने जनसामान्य को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए व्यवस्था लागू की है जो 25 मार्च से अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगी तथा आदेश का उल्लंघन करने वाले के व्यक्ति अथवा दुकानदार के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर मजिस्ट्रेट वन्दना त्रिवेदी ने कोतवाली नगर में जिले के व्यापार मण्डल के प्रमुुख पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से वार्ता की। व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों से वार्ता के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिए गए हैं कि बुधवार से नगर क्षेत्र में राशन की सिर्फ वहीं दुकानें खुलेगीं जो मुहल्लावासियों को उनके घरों पर होम डिलवरी के माध्यम से राशन के जरूरी सामान पहुंचा सकें। जिलाधिकारी ने बताया कि दुकानदारों द्वारा लोगों के घर पर सामान पँहुचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा तथा दुकान पर दो से अधिक व्यक्ति खड़े नहीं होगें।  जिस व्यक्ति को आवश्यक सामान की जरूरत होगी उसे अपने सामानों की लिस्ट,पर्ची पर अपना नाम, पता व मोबाइल नम्बर के साथ दुकान पर देनी होगी। दुकानदार द्वारा व्यक्ति के घर पर सामान पँहुचा दिया जाएगा तथा राशन की दुकान पर कतई भीड़ की इजाजत नहीं होगी। उन्होने नगरवासियों से भी अपील की है कि वे फोन करके अपने घरों पर सामान मंगाएं तथा बाहर न निकलें। इसके अतिरिक्त होम डिलीवरी न करने वाली राशन की दुकान नहीं खुलेगीं।
निर्धारित मूल्यों पर सब्जियों की आपूर्ति के लिए जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्र में सब्जी की सभी स्थाई दुकानें तत्काल प्रभाव से बन्द करने के आदेश देते हुए नगर क्षेत्र के सभी 27 वार्डों में ठेले वालों के माध्यम से सब्जियों की आपूर्ति निर्धारित मूल्यों पर मुहल्लों में कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने यह भी अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार ही सामानों की खरीद करे तथा दुकानदार भी किसी एक व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा सामान ना दे।
जिलाधिकारी ने जनसामान्य की सुविधा के लिए व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों का नम्बर जारी करते हुए कहा है कि यदि दैनिक उपयोग की जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो नगरवासी दिए गए नम्बरों पर काॅल करके सहयोग ले सकते हैं। जारी किए नम्बरों में व्यापार मण्डल के जिलाध्यक्ष मंसूर अहमद शमसी मो0- 9415718698, केमिस्ट एसोशिएसन के जिलाध्यक्ष राकेश सिंह मो0-9648303000, सब्जी मण्डी एसोशिएसन के अध्यक्ष राहत अली मो0- 9838609970, व्यापार मण्डल के भूपेन्द्र्र आर्य  मो0- 9415181591, व्यापार मण्डल के दीपक अग्रवाल 9838571654 व हामिद अली राइनी  मो0- 9415176634 तथा फल मण्डी के अध्यक्ष अब्दुल कलाम के मोबाइल नम्बर 9936510619 पर काॅल करके सूचना दे सकते हैं। इसके अलावा नगर मजिस्ट्रेट गोण्डा के सीयूजी नम्बर 9454416081 पर भी काॅल करके सहयोग प्राप्त किया जा सकेगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक वस्तुुओं की दुकानों जैसे राशन की दुकानें, मेडिकल स्टोर, दूध की दुकान को छोड़कर कोई भी दुकान नहीं खोली जाएगी तथा अनावश्यक सड़कों पर घूमने वालों और भीड़ एकत्रित करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने जनसामान्य से अपील की है कि कोरोना जैसी महामारी सेे लड़ने में सहयोग करें तथा सोशल डिस्टेन्सिंग बनाएं अऔर बहुत आवश्यक न हो तो अपने-अपने घरों में रहें जिससे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत डीएम आफिस में जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम स्थापित।


जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण/प्रसार की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में तत्काल प्रभाव से कन्ट्रोल रूम स्थापित कर दिया है जो चैबीस घन्टे क्रियाशील रहेगा। जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने बताया कि कन्ट्रोल रूम के नम्बर 05262-230125, 230185 व 230130 पर काॅल करके सूचना देने के साथ ही जानकारी व सहायता प्राप्त की जा सकती है। जिलाधिकारी ने कन्ट्रोल रूम में अपर अप जिलाधिकारी गुुलाम सरवर व महेन्द्र सिंह की ड्यूटी लगाते हुए मुख्य राजस्व अधिकारी आर0आर0 प्रजापति को कन्ट्रोल रूम का नोडल अधिकारी बनाया है।

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