गोण्डा: वृद्धावस्था पेंशन योजना की पारदर्शिता एवं वास्तविक पात्रता सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। जनपद के समस्त खंड विकास अधिकारी और अधिशासी अधिकारी ( समस्त नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत) को निर्देशित किया गया है कि 15 मई 2025 तक सभी लाभार्थियों का सघन सत्यापन हर हाल में पूर्ण कराया जाए।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह सत्यापन इसलिए अनिवार्य किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मृतक या अपात्र व्यक्तियों को पेंशन की राशि का अनुचित भुगतान न हो।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी सूची में दर्ज प्रत्येक लाभार्थी का भौतिक सत्यापन करें और उनकी पात्रता की स्थिति सूची में दर्ज करें। अपात्र या मृतक पाए जाने की स्थिति में उसका स्पष्ट कारण सूची में लिखा जाना अनिवार्य होगा।
*ई-केवाईसी एवं आधार सीडिंग पर विशेष बल*
जिलाधिकारी ने यह भी उल्लेख किया कि कई मामलों में लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण एवं एनपीसीआई पोर्टल पर आधार सीडिंग नहीं हो पाई है। इस स्थिति को सुधारने हेतु सत्यापन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी पात्र लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूर्ण हो और पेंशन भुगतान प्रक्रिया निर्बाध रूप से आधार आधारित हो सके।
*सतही सत्यापन पर होगी सख्त कार्रवाई*
नेहा शर्मा ने चेतावनी दी है कि यदि किसी पात्र व्यक्ति को मृतक या अपात्र घोषित कर दिया गया, तो सत्यापन में लगे कार्मिक के विरुद्ध कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सत्यापन रिपोर्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
*जीरो पावर्टी अभियान से जोड़ा गया सत्यापन*
इस अभियान को जनपद में चल रहे जीरो पावर्टी अभियान से भी जोड़ा गया है। चिन्हित निर्धनतम परिवारों में 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के वृद्धजनों को योजना से जोड़ने का कार्य ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन एवं स्वीकृति सहित समांतर रूप से किया जाएगा।
*निर्धारित समयसारिणी*
10 मई 2025: फील्ड स्तर पर सत्यापन कार्य पूर्ण कराना।
15 मई 2025: सत्यापित सूची के साथ रिपोर्ट जिला समाज कल्याण अधिकारी को सौंपना।
25 मई 2025: मृतक / अपात्र पेंशनरों की पेंशन रोके जाने की कार्रवाई।
यह अभियान न सिर्फ लाभार्थियों की पात्रता सुनिश्चित करेगा, बल्कि गोण्डा जनपद में कल्याणकारी योजनाओं की विश्वसनीयता को भी सुदृढ़ करेगा।
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