सिद्धार्थनगर/बस्ती -
तहसील क्षेत्र डुमरियागंज अंतर्गत ग्राम टडवा के कोटेदार द्वारा कार्ड धारकों को कम राशन देने तथा अधिक मूल्य लेने की शिकायत प्राप्त होने पर पूर्ति निरीक्षक से जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत
डुमरियागंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है ।थानाध्यक्ष द्वारा कोटेदार को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी ग्राम कुड़ी के कोटेदार विजय कुमार को राशन में अनियमितता बरतने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 में मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही बाजार का मूल्य नियंत्रित करने के लिए हल्लौर के दो थोक विक्रेता के विरुद्ध भी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है ।समस्त थोक विक्रेता राशन विक्रेता कोटेदार सभी को उप जिलाधिकारी त्रिभुवन सिंह द्वारा चेतावनी दी गयी है कि, किसी प्रकार की कालाबाजारी पाई जाती है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जायेगा।
तहसील क्षेत्र डुमरियागंज अंतर्गत ग्राम टडवा के कोटेदार द्वारा कार्ड धारकों को कम राशन देने तथा अधिक मूल्य लेने की शिकायत प्राप्त होने पर पूर्ति निरीक्षक से जांच कराई गई। जांच में शिकायत सही पाये जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत
डुमरियागंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है ।थानाध्यक्ष द्वारा कोटेदार को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी ग्राम कुड़ी के कोटेदार विजय कुमार को राशन में अनियमितता बरतने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 में मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही बाजार का मूल्य नियंत्रित करने के लिए हल्लौर के दो थोक विक्रेता के विरुद्ध भी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है ।समस्त थोक विक्रेता राशन विक्रेता कोटेदार सभी को उप जिलाधिकारी त्रिभुवन सिंह द्वारा चेतावनी दी गयी है कि, किसी प्रकार की कालाबाजारी पाई जाती है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जायेगा।
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